दलित किशोरी को गर्भवती करने वाले को उम्रकैद, जुर्माना
हमीरपुर में एक युवक को पांच साल पहले शादी का झांसा देकर दलित किशोरी के साथ यौन संबंध बनाने और गर्भवती करने के आरोप में आजीवन कारावास और 21,000 रुपए जुर्माने की सजा मिली। पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया।

हमीरपुर, संवाददाता। पांच साल पूर्व शादी का झांसा देकर दलित किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने वाले को बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दोष साबित होने पर आजीवन कारावास और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव में युवक ने गांव की चौदह वर्षीय किशोरी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। फिर उसे शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई।
किशोरी की मां ने शंका होने पर जब उससे पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई।किशोरी ने मां को बताया कि गांव के नरेंद्र यादव के साथ उसका छह माह से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। गर्भ में उसी का बच्चा है। उसने शादी का भी भरोसा दिया है। इसके बाद किशोरी के पिता ने नरेंद्र यादव से पुत्री को साथ रखने को कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। जिसके बाद किशोरी के पिता ने 24 सितंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ बिवांर थाने में दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी नरेंद्र यादव को दोषी मानते हुए धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल, धारा 506 में एक वर्ष व धारा 3/2 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास सहित कुल 21 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
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