गिरवी रखे गहनों पर नीयत खराब, सराफा कारोबारी भाइयों पर एफआईआर

Feb 07, 2026 11:25 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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Hamirpur News - हमीरपुर में सराफा कारोबारियों के खिलाफ गिरवी रखे गए सोने के गहनों को वापस न करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रियांशु गुप्ता ने सुरेंद्र और राजेंद्र सोनी से पैसे उधार लिए और अपनी मां एवं भाभी के गहने गिरवी रखे। सुरेंद्र ने गहनों को वापस नहीं किया, जिससे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

गिरवी रखे गहनों पर नीयत खराब, सराफा कारोबारी भाइयों पर एफआईआर

हमीरपुर। शहर के सराफा कारोबारी भाइयों के खिलाफ गिरवी रखे गए सोने के गहनों को वापस न करने के मामले में मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुनराही गली आर्य समाज मंदिर के निकट रहने वाले प्रियांशु गुप्ता ने बताया कि उसने अपनी पारिवारिक व आर्थिक आवश्यकता के कारण सुरेंद्र कुमार सोनी और राजेंद्र कुमार सोनी से धनराशि उधार ली। इसके एवज में उसने अपनी मां उर्मिला गुप्ता और भाभी प्रीती गुप्ता के सभी सोने के आभूषण बिना दोनों की अनुमति लिए गिरवी रख दिए। इन आभूषणों के सापेक्ष सराफा भाइयों ने उसे अलग-अलग तारीखों में कुल 12 लाख 9 हजार रुपए की रकम दी थी।

इसके बाद उसने जुलाई माह में सुरेंद्र से 6.60 लाख रुपये लिए थे। इसके एवज में भी सोने का हार और कंगन गिरवी रखे थे। कैनरा बैंक में उसकी 232 ग्राम की कमरधनी 11.88 लाख रुपए में रखी हुई थी। जिसका ब्याज सहित रकम 11.95 लाख रुपए जमा करना था। उसने सुरेंद्र सोनी को कमरधनी उठाने के लिए जुलाई-अगस्त 25 में कुल 7.79 लाख रुपए ऑनलाइन भुगतान किए थे। शेष 4.16 लाख रुपये उसके पास नहीं था। वह सुरेंद्र सोनी ने उसे देकर कमरधनी को उठाया। कमरधनी को उठाते समय सुरेंद्र की नीयत खराब हो गई। सुरेंद्र ने उसे धमकाते हुए जबरदस्ती एग्रीमेंट लिखाया गया कि मैं यह कमरधनी को सेल कर रहा हूं, जो कि 16.87 लाख रुपए में एग्रीमेंट बना था। इनके द्वारा उसके एकाउंट में चार अगस्त को 1.60 लाख व 14 अगस्त को 58 हजार रुपए दिया गया। शेष रकम आजतक नहीं दी गई है। प्रियांशु गुप्ता का कहना है कि सुरेंद्र के पास उसके सारे आभूषण हैं। ऐसा सुरेंद्र ने अपने हस्तलिखित नोट में स्वीकार भी किया है। इसमें आभूषणों का विवरण भी अंकित है। वह सुरेंद्र की पूरी रकम वापस करने को तैयार है, लेकिन सुरेंद्र उसके आभूषण वापस करने से मना कर रहा है। प्रियांशु की तहरीर पर पुलिस ने सराफा भाइयों सुरेंद्र सोनी और राजेंद्र सोनी के विरुद्ध गंभीर धोखाधड़ी से संबंधित बीएनएस की धारा 318 (4) और आपराधिक विश्वासघात की धारा 316 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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