गैंगेस्टर में दो को दो वर्ष की कैद व जुर्माना
Hamirpur News - 0 पन्द्रह वर्ष पूर्व गैंग लीडर सहित तीन पर दर्ज हुआ था मुकदमाहमीरपुर, संवाददाता। पन्द्रह वर्ष पूर्व राठ कोतवाली में गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। ज

हमीरपुर, संवाददाता। पन्द्रह वर्ष पूर्व राठ कोतवाली में गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके दो आरोपितों को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एके खरवार ने दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। गैंग लीडर की पत्रावली अलग की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील त्रिपाठी ने बताया कि 1 फरवरी 2011 को राठ कोतवाल संतोष कुमार हमराह के साथ गश्त पर निकले। तभी पता चला कि गैंग लीडर देवेंद्र उर्फ पप्पू सोनी निवासी मऊरानीपुर गैंग के सदस्य दिलीप सोनी निवासी बुधौलियाना राठ व पीलू उर्फ प्रेमनारायण सोनी निवासी चरखारी रोड राठ के साथ मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है।
जिस पर थानाध्यक्ष ने तीनों के खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया। तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एके खरवार ने आरोपी दिलीप सोनी व पीलू उर्फ प्रेमनारायन सोनी को दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि गैंग लीडर देवेंद्र उर्फ पप्पू सोनी के हाजिर न होने पर उसकी पत्रावली अलग की गई।
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