न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
0 चौबीस लाख में झूला तैयार करने का हुआ था एग्रीमेंट मौदहा, संवाददाता। कस्बे के मोहल्ला पूर्वी तरौस स्टेशन रोड निवासी रजा मोहम्मद ने गुजरात की एक फर्म

मौदहा, संवाददाता। कस्बे के मोहल्ला पूर्वी तरौस स्टेशन रोड निवासी रजा मोहम्मद ने गुजरात की एक फर्म संचालक और अज्ञात चालक के खिलाफ झूला बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
पीड़ित रजा मोहम्मद के अनुसार जुलाई 2025 में गुजरात के सुरेन्द्र नगर निवासी विशाल भाई पुत्र सुरेश भाई, जो श्री गणेश इंटरप्राइज नामक फर्म संचालित करता है। उसके घर आया था। उसने गुजरात स्थित अपने कारखाने में विभिन्न प्रकार के मेले और शो में लगने वाले झूले बनाने की बात कही। इनमें से रजा मोहम्मद ने 20 सीटर ब्रेक डांस झूला पसंद किया। इसके बाद बतौर पेशगी तीन लाख रुपये दिये।
झूला तैयार करने का एग्रीमेंट
पीड़ित का कहना है कि 7 जुलाई 2025 को करीब 24 लाख रुपये में झूला तैयार करने का एग्रीमेंट हुआ। भुगतान आरटीजीएस और नगद के माध्यम से किया गया। आरोपी ने दो माह में झूला तैयार कर देने का आश्वासन दिया था। लेकिन तय समय में झूला तैयार नहीं किया गया। इससे दिल्ली के मंडावली में होने वाले कार्यक्रम में झूला नहीं लग सका और करीब 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
तकनीकी खराबी और चेक का मामला
इसके बाद कोटा राजस्थान में कार्यक्रम के लिए झूला भेजा गया। लेकिन उसमें तकनीकी खराबी निकली। पीड़ित ने पैसे वापस करने और झूला वापस ले जाने को कहा। इस पर आरोपी ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन देते हुए नौ लाख और आठ लाख रुपये की दो चेक दीं। साथ ही शेष भुगतान बैंक के माध्यम से करने की बात कही। दिये गए चेक खातों में धनराशि न होने पर बाउंस हो गए।
पुलिस कार्रवाई
पीड़ित ने पहले मामले की शिकायत पुलिस से की थी। लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर मौदहा पुलिस ने आरोपी विशाल भाई और एक अज्ञात चालक के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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