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मारपीट में पिता-पुत्र को चार साल की कैद व जुर्माना

सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कुंडौरा गांव में चार साल पूर्व पुरानी रंजिश के चलते पिता-पुत्र ने मिलकर मवेशी चराने गए ग्रामीण के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। घायल के पुत्र ने पिता-पुत्र के खिलाफ थाने...

मारपीट में पिता-पुत्र को चार साल की कैद व जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,हमीरपुरSat, 15 Feb 2020 11:44 PM
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सुमेरपुर थानाक्षेत्र के कुंडौरा गांव में चार साल पूर्व पुरानी रंजिश के चलते पिता-पुत्र ने मिलकर मवेशी चराने गए ग्रामीण के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया था। घायल के पुत्र ने पिता-पुत्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मोहम्मद असलम ने पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए चार साल की कैद व दो-दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि 16 अप्रैल 2016 को कुंडौरा गांव निवासी खिरवईदीन मवेशी चराने खेत की तरफ गया था। खेत में सरकारी नलकूप के पास पुरानी रंजिश के चलते मुल्जिम गोरेलाल व उसका पिता गंगादीन उर्फ घस्सा लाठी-कुल्हाड़ी लिए मिले और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। जिससे खिरवईदीन लहूलुहान हो गया। शोर सुनकर उसका पुत्र मनोज व उसकी मां सरजू देवी पहुंची तो जानमाल की धमकी देते हुए दोनों भाग निकले। घायल के पुत्र मनोज कुमार ने थाने में गोरेलाल व उसके पिता गंगादीन उर्फ घस्सा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। शनिवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मोहम्मद असलम ने पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए चार साल की कैद व दो-दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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