पराली जलाने वाले 12 किसानों से वसूला जाएगा जुर्माना

Newswrap हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 जनपद में पराली जलाने की 350 घटनाएं, 12 की पुष्टि हुई 0 एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए दोषियों से वसूला जाएगा जुर्मानाहमीरपुर, संवाददाता। डीएम अभि

पराली जलाने वाले 12 किसानों से वसूला जाएगा जुर्माना

हमीरपुर, संवाददाता। डीएम अभिषेक गोयल ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों एवं शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। जिले में 350 पराली जाने की घटनाओं में सैटेलाइट व स्थानीय सत्यापन में 12 घटनाओं में किसान चिन्हित किए गए हैं, जिनके विरुद्ध जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।

फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध

डीएम ने बताया कि जनपद में फसल अवशेष (पराली), घास-फूस एवं कृषि अपशिष्ट जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लागू है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि खेतों में पराली जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों से खेतों में पराली जलाने के बजाय गहरी जुताई कर फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने का आग्रह किया, जिससे भूमि में कार्बनिक पदार्थ (ऑर्गेनिक मैटर) की मात्रा बढ़ती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार होता है। इससे खेती की लागत में कमी आने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है।

घटनाओं की संख्या

डीएम ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 350 घटनाएं पराली अथवा अवशेष जलने की चिन्हित की गई हैं। सैटेलाइट एवं स्थलीय सत्यापन के उपरांत 87 घटनाएं मेढ़ों पर कूड़ा जलाने की, सात घटनाएं अन्य जनपदों से संबंधित तथा 70 घटनाएं अपुष्ट पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त 174 घटनाएं अज्ञात कारणों जैसे विद्युत शॉर्ट सर्किट आदि से संबंधित पाई गईं, जबकि केवल 12 घटनाएं किसानों द्वारा पराली जलाने की पुष्टि हुई हैं। इन सभी मामलों में संबंधित कृषकों के विरुद्ध तहसील स्तर पर अर्थदंड अधिरोपित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

लापरवाही पर कार्रवाई

डीएम यह भी स्पष्ट किया कि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक राजस्व ग्राम में संबंधित लेखपाल की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि उसके क्षेत्र में पराली जलाने की कोई घटना न हो। यदि किसी क्षेत्र में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित लेखपाल के विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जुर्माना राशि

डीएम बताया कि भारत के राजपत्र तथा एनजीटी के निर्देशों के अंतर्गत पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। इसके अंतर्गत दो एकड़ से कम क्षेत्र होने पर 5,000 प्रति घटना, दो से पांच एकड़ तक क्षेत्र होने पर 10,000 प्रति घटना तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र होने पर 30,000 प्रति घटना की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डीएम ने पराली जलाने के बारे में क्या निर्देश दिए हैं?
डीएम अभिषेक गोयल ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाएं।

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