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किशोरी से छेड़खानी में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

किशोरी से छेड़खानी में तीन वर्ष का सश्रम कारावास

संक्षेप:

Hamirpur News - 0 मौदहा कोतवाली के एक गांव में नौ वर्ष पूर्व हुई थी वारदातहमीरपुर, संवाददाता।मां को बुलाने जा रही बारह वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी का मुकदमा मौदहा को

Feb 06, 2026 11:00 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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मां को बुलाने जा रही बारह वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी का मुकदमा मौदहा कोतवाली में दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 8 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने तहरीर देकर बताया कि 21 जनवरी 2017 को शाम 6.30 बजे उसकी बारह वर्षीय पुत्री मुहल्ले के क्रांति के घर मां को बुलाने जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के होरीलाल व नरेश एवं बद्दर ने रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगे।

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जब उसकी पुत्री ने विरोध किया तो जानमाल की धमकी दी। पुत्री के बताने पर तीनों के घर उलहना दिया तो उल्टे झगड़ने पर आमादा हो गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में बद्दर व जगदीश की नामजदगी गलत पाये जाने पर पुलिस ने इनको पृथक करने के बाद नरेश के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने आरोपी नरेश को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 8 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।