इन लोगों को तीन महीने में देनी होगी सरकारी नौकरी, यूपी सरकार ने विभागाध्यक्षों को दिए निर्देश
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था है।

UP Government News: यूपी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी तीन माह में देने के निर्देश विभागाध्यक्षों को दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था है। नियमावली का मूल उद्देश्य सरकारी सेवक के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके परिवार पर आई आपदा तात्कालिक आर्थिक संकट से उसे उबारना है।
शासन की जानकारी में आया है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के आधार पर नहीं दी जा रही है। इस तरह के आने वाले अनेक मामलों में अनावश्यक देरी की जा रही है। इससे उक्त नियमावली की मूल भावना की पूर्ति न होने से इस व्यवस्था का लाभ संबंधित को समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके चलते मृतक आश्रित परिवारों को आर्थिक व मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य सचिव की ओर से निर्देश जारी
मुख्य सचिव की ओर से विभागाध्यक्षों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि उक्त नियमावली के दायरे में आने वाले सभी मामलों का अधिकतम तीन माह में पारदर्शी तरीके से समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। नियमावली में दी गई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी सेवक की मौत के पांच साल तक आवेदन स्थानीय स्तर पर करना होता है। इस पर संबंधित अधिकारी को पात्रता के आधार पर नौकरी देनी होती है। पांच साल के बाद ऐसे मामलों में शासन से अनुमति लेने की व्यवस्था है। कार्मिक विभाग के पास मृतक आश्रितों को नौकरी देने के कई ऐसे मामले आ रहे हैं जो 12 से 13 साल पुराने हैं। शासनादेश इसीलिए जारी करते हुए तीन माह में नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
होली से पहले सभी कर्मचारियों का वेतन जारी करने के निर्देश
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि होली से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया जाए और उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने प्रशासन को कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि होली से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने अनुबंधित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मियों का वेतन भी त्योहार से पहले जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों को तीन मार्च 2026 को अवकाश दिया जाएगा। साथ ही, दो, तीन और चार मार्च को होली के अवकाश रहेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देशों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने को कहा।
लेखक के बारे में
Dinesh Rathourदिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।
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