
शारीरिक संबंध बनाने में अक्षम है डॉक्टर पति, कार की कर रहा मांग
Gorakhpur News - गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने डॉक्टर पति पर दहेज उत्पीड़न और शारीरिक रूप से अक्षम होने का आरोप लगाया है। महिला के भाई के अनुसार, शादी के बाद पति और ससुर ने दहेज में चारपहिया वाहन की मांग की और पीड़िता के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
भर्रोह (गोरखपुर), हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने अपने डॉक्टर पति को शारीरिक रूप से अक्षम बताते हुए दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी खजनी थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल 2024 को हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के दौरान 15 लाख रुपये नकद के साथ घरेलू सामान, सोने-चांदी के आभूषण व अन्य उपहार दिए गए थे। इसके बावजूद ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

आरोप है कि शादी के बाद पति और ससुर स्वयं को पशु चिकित्सक बताते हुए दहेज में चारपहिया वाहन की मांग करने लगे। पति किसी न किसी बहाने रात में अलग कमरे या बाहर सोने चला जाता था, जिससे विवाहिता मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। बाद में जानकारी हुई कि पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़िता के भाई का आरोप है कि इसके बाद पति, सास-ससुर, देवर और ननद ने मिलकर विवाहिता के साथ मारपीट व प्रताड़ना शुरू कर दी। 25 नवंबर 2024 की सुबह पति की शारीरिक कमजोरी की जानकारी मायके पक्ष को देने से नाराज होकर ससुराल वालों ने गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाल दिया। साथ ही उसके जेवरात, कपड़े और स्त्रीधन भी अपने पास रख लिए। पीड़िता तब से मायके में रह रही है। कई बार समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन ससुरालीजन धमकी देते रहे। इस संबंध में थानाध्यक्ष राहुल शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ धारा 85, 115(2), 352, 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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