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कुशीनगर में पति के हत्यारे पत्नी और पिता को उम्रकैद

सेशन न्यायाधीश कुशीनगर एजाज अहमद अंसारी ने शनिवार को पति के हत्यारे पत्नी व पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में नाबालिक बेटे का केस किशोर न्याय बोर्ड में चलाने का निर्देश दिया...

कुशीनगर में पति के हत्यारे पत्नी और पिता को उम्रकैद
हिन्दुस्तान टीम,कुशीनगरSat, 19 Jan 2019 09:54 PM
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सेशन न्यायाधीश कुशीनगर एजाज अहमद अंसारी ने शनिवार को पति के हत्यारे पत्नी व पिता को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में नाबालिक बेटे का केस किशोर न्याय बोर्ड में चलाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ 12-12 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए धनराशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीपी यादव के मुताबिक कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के कल्याण छपरा बड़ा टोला निवासी सिंहराम शर्मा ने 28 अगस्त 2013 को कुबेरस्थान थाने में तहरीर सौंप आरोप लगाया कि भाई नरेंद्र शर्मा की घर में मौत हो गई है। घर के आंगन में पड़ी भाई की लाश देखने से पता चल रहा है कि उसकी हत्या की गई है। उसने भवह शांति देवी व पिता बाबूराम शर्मा व नाबालिक भतीजा अभिमंयु ने मिलकर भाई की हत्या की है। तथा हत्या में प्रयुक्त विस्तर साइकिल पर रखकर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है। 

पुलिस ने इस मामले में पत्नी, पिता व नाबालिग बेटा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान के साथ गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। श्री यादव ने बताया कि पतोहू व ससुर में अवैध संबंध होने का विरोध करने पर हत्या करने का आरोप भाई ने लगाया है। 

सेशन न्यायाधीश ने मामले में पांच गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनकर पति के हत्यारे पत्नी, पिता को सश्रम करावास की सजा सुनाते हुए 12-12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पेशी पर कोर्ट में पहुंचे दोनों हत्यारों को जेल न्यायाधीश ने जेल भेज दिया। 

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