किसानों को बड़ी राहत: यूपी में यूरिया के साथ गैर-अनुदानित खाद की बिक्री पर रोक
Gorakhpur News - उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में यूरिया उर्वरक के साथ गैर-अनुदानित उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 01 जनवरी से यह आदेश लागू होगा और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराना है।
किसानों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में यूरिया उर्वरक के साथ किसी भी प्रकार के गैर-अनुदानित उर्वरकों की बिक्री नहीं हो सकेगी। शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 01 जनवरी से यूरिया आपूर्ति करने वाली कंपनियों, थोक व फुटकर विक्रेताओं द्वारा गैर-अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह ने बताया कि लगातार यह शिकायतें आ रही थीं कि यूरिया की आपूर्ति करने वाली कंपनियां अपने वितरकों और फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को यूरिया के साथ गैर-अनुदानित उर्वरक खरीदने के लिए बाध्य कर रही हैं।
इस संबंध में शासन स्तर पर सात बार कंपनियों के प्रतिनिधियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक कर टैगिंग न करने के निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद जनपदों से शिकायतें मिलती रहीं। किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त अनुदानित उर्वरक सहज रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने यह सख्त निर्णय लिया है। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के बाद यदि कोई कंपनी, थोक या फुटकर विक्रेता यूरिया के साथ गैर-अनुदानित उर्वरक की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
खुदरा उर्वरक विक्रेता ध्यान दें
सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि किसानों को उनकी जोतबही के अनुसार पीओएस मशीन के माध्यम से ही निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराएं। विक्रेताओं को स्टॉक व वितरण पंजिका, रेट बोर्ड और स्टॉक बोर्ड अद्यतन रखने तथा किसानों को अनिवार्य रूप से कैश मेमो देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक बिक्री के समय किसानों का पूरा विवरण, पता, मोबाइल नंबर और खतौनी के अनुसार रकबा बिक्री पंजिका में दर्ज करना भी अनिवार्य है।

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