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दहेज हत्या के जुर्म में पति और सास को दस साल की सजा

दहेज के लिए हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने मृतका के पति अवध नारायण सिंह व सास सोरेवा देवी को दस साल की कठोर कैद तथा चार हजार रुपये जुर्माने...

दहेज हत्या के जुर्म में पति और सास को दस साल की सजा
हिन्‍दुस्‍तान टीम ,गोरखपुर Tue, 17 Mar 2020 06:35 PM
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दहेज के लिए हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने मृतका के पति अवध नारायण सिंह व सास सोरेवा देवी को दस साल की कठोर कैद तथा चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को छह महीने कारवास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

अभियुक्तगण सहजनवा थाना क्षेत्र स्थित रिठिआखोर के रहने वाले हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी यशपाल सिंह और एडीजीसी जयनाथ यादव का कहना था कि वादी राम प्रताप सिंह सहजनवा थाना क्षेत्र स्थित सेमरडाड़ी के रहने वाले हैं। उनकी पुत्री रीता सिंह की शादी 29 मई 2000 को अवध नारायन सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही राम प्रताप की बेटी को उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण प्रताड़ित करते थे।

इस सम्बंध में दोनों परिवारों के बीच कई बार पंचायत भी हुई थी। 24 अक्टूबर 2006 को सुबह 8.30 बजे राम प्रताप को सूचना मिली कि दहेज की मांग को लेकर रीता के ससुरालवालों ने उसकी हत्या कर दी है। अदालत ने साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर हत्या के लिए पति और सास को जिम्मेदार माना और उनके खिलाफ सजा सुनाई।

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