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फैसला: सो रही पत्‍नी पर तेजाब फेंकने वाला पति दस साल तक रहेगा जेल में

मायके में बच्चों के साथ सो रही महिला पर उसके पति ने चेहरे पर तेजाब फेंका था। उस मामले में शनिवार को सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट ने पति को आरोपी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त...

फैसला: सो रही पत्‍नी पर तेजाब फेंकने वाला पति दस साल तक रहेगा जेल में
हिन्दुस्तान टीम,देवरियाSat, 30 Mar 2019 09:24 PM
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मायके में बच्चों के साथ सो रही महिला पर उसके पति ने चेहरे पर तेजाब फेंका था। उस मामले में शनिवार को सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट ने पति को आरोपी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। घटना चार वर्ष पूर्व की है। 

गौरीबाजार थाना क्षेत्र के पथरहट गांव के रहने वाले नरेन्द्र प्रसाद पुत्र गोबरी प्रसाद का विवाह चरियाव बुजुर्ग गांव की नीरज के साथ हुआ था। पति से विवाद के बाद नीरज अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। इस पर नरेन्द्र प्रसाद ने 22 फरवरी 2014 की रात में ससुराल पहुंचा और कमरे में सो रही पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इससे वह गंभीर रुप से झुलस गई।

उसका इलाज देवरिया जिला अस्पताल और गोरखपुर मेडिकल कालेज चला। ठीक होने के बाद उसने गौरीबाजार थाने में पति नरेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। गौरीबाजार पुलिस ने मामले की विवेचना और साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमें की सुनवाई एडीजे कोर्ट में हुई। 

शनिवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद अपर जिला जज मो. शफीक की अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी पाया। जज ने आरोपी पति को दस वर्ष की कैद और 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पैरवी फौजदारी के अपर शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने किया।

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