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हत्या के प्रयास में पति-पत्नी और भयहू को 7 साल की कठोर सजा

अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार तृतीय ने हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने पर गगहा क्षेत्र के इटकौली निवासी अभियुक्त भोरी उर्फ रामजीत विश्वकर्मा इनकी पत्नी ज्ञानमती व भयहू संगीता को 7 साल की कठोर सजा और...

 हत्या के प्रयास में पति-पत्नी और भयहू को 7 साल की कठोर सजा
हिन्दुस्तान संवाद, गोरखपुरWed, 21 Mar 2018 04:20 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार तृतीय ने हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने पर गगहा क्षेत्र के इटकौली निवासी अभियुक्त भोरी उर्फ रामजीत विश्वकर्मा इनकी पत्नी ज्ञानमती व भयहू संगीता को 7 साल की कठोर सजा और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया।

इटकौली निवासिनी वादिनी श्रीमती नसीरून्निशा की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता स्वतंत्र सिंह यादव ने पक्ष रखते हुए कहा कि 11 अप्रैल 2013 को अभियुक्त भोरी के घर इनके गांव का ही एक लड़का मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया था। जब वह मोबाइल लेने भोरी के घर पहुंचा तो भोरी नाराज होकर उसकी पिटाई करने लगा।

इसी दौरान वादिनी का बेटा भोलू उर्फ फैयाज चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंच गया और बीच-बचाव करने लगा। जिसपर भोरी उर्फ रामजीत विश्वकर्मा इनकी पत्नी ज्ञानमती व भयहू संगीता ने भोलू की भी पिटाई कर दी। जानकारी होने पर वादिनी इसके पति, देवरानी आसमा व सास जब मौके पर गए तो भोरी ने इन्हें भी नहीं बख्शा। वह नाराज होकर सहयोगियों संग हत्या की नीयति से पूरे परिवार पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। 

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