बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में अभियुक्त को सात साल का कारावास
बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में अभियुक्त को सात साल का कारावासबच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में अभियुक्त को सात साल का कारावास नोट- बरेली संस्करण में...
नोट- बरेली संस्करण में भी लगवाने का अनुरोध
गोरखपुर, निज संवाददाता
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट गोरखपुर रोहित सिंह ने बरेली जिले के भक्ता थाना क्षेत्र के डबौरा निवासी अभियुक्त बीरेंद्र को सात साल के कठोर कारावास एवं 80 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रामध्यान राम एवं विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कहना था कि घटना 20 जून 2016 की समय करीब चार बजे की है। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने छह साल के अंदर ही अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।