हाल ही में गोरखपुर स्टेशन पर युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में काफी छानबीन के बाद उसके नाबालिग होने की पुष्टि हुई है। विद्यालय अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार युवती 15.3 महीने की है।
वहीं सीएमओ कार्यालय में कराए गए उम्र निर्धारण में उसकी उम्र 19 वर्ष से ऊपर बताई गई है। वहीं आधार कार्ड में युवती की उम्र 18.5 वर्ष दर्ज है। बहरहाल कोर्ट में पेश तीनों साक्ष्यों पर कोर्ट ने स्कूल रिकार्ड को सही मानते हुए युवती को नागालिग माना है। ऐसे में तीनों आरोपितों पर फिलहाल पाक्सो एक्ट बरकरार रहेगा। फिलहाल तीनों आरोपित जेल में हैं।
26 अगस्त को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 8 पर खड़ी गोदान एक्सप्रेस की जनरल बोगी में रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारियों समेत तीन ने एक किशोरी से गैंगरेप किया था। जीआरपी व आरपीएफ की गश्त टीम ने तीनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। मेडिकल परीक्षण रेप की पुष्टि हुई हो चुकी है। जीआरपी और आरपीएफ की पूछताछ में मालूम हुआ था कि पकड़े गए युवक बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर थाना क्षेत्र स्थित बभनदास गांव निवासी हरिकांत सिंह, भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र स्थित नया गांव निवासी शंभू रजक तथा देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित माहीगंज निवासी चौथी गुप्ता है। हरिकांत और शंभू रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जबकि चौथी रेलवे स्टेशन माल लोड-अनलोड करता है।
इन धाराओं में दर्ज हुई है रपट
किशोरी की तहरीर पर राजकीय रेलवे पुलिस ने हरिकांत, शंभू और चौथी के खिलाफ धारा 376 डी व 5 ( छ)/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
स्टेशन पर हुई घटना के बाद उम्र निर्धारण के लिए मेडिकल जांच में पीड़िता की उम्र 19 वर्ष से ऊपर बताई जा रही है। जबकि स्कूल रिकार्ड के अनुसार वह नाबालिग है।
अजीत कुमार सिंह विशेन, प्रभारी निरीक्षक, जीआरपी गोरखपुर