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दुष्कर्म के आरोपित परवेज परवाज की जमानत अर्जी खारिज

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति कृष्ण प्रताप सिंह ने राजघाट क्षेत्र निवासी व दुष्कर्म के आरोपित परवेज परवाज की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी...


दुष्कर्म के आरोपित परवेज परवाज की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरThu, 03 Jan 2019 08:47 PM
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उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति कृष्ण प्रताप सिंह ने राजघाट क्षेत्र निवासी व दुष्कर्म के आरोपित परवेज परवाज की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति के समक्ष अभियोजन पक्ष का कहना था कि अभियुक्त परवेज परवाज के विरुद्ध 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। जमानत पर छूट जाने से मुकदमें की विवेचना पर प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि आरोपित के समर्थन में कहा गया कि उस पर लगा दुष्कर्म का आरोप झूठा है। पुलिस ने विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। उसके समर्थन में कहा गया कि बाद में दबाव में आकर एसएसपी ने पुन: विवेचना का आदेश देकर उसे गिरफ्तार कराया। दोनों पक्षों को सुनने और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायूमर्ति ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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