अच्छी खबर: अब खाद, बीज और कीटनाशक बिक्री के लाइसेंस आनलाइन मिलेंगे
प्रदेश सरकार ने खाद, बीज और कीटनाशक बिक्री के लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है। इन लाइसेंस को लेने के लिए अब आनलाइन आवेदन करना होगा। 30 दिन की अवधि के भीतर विभाग आवेदक...
प्रदेश सरकार ने खाद, बीज और कीटनाशक बिक्री के लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है। इन लाइसेंस को लेने के लिए अब आनलाइन आवेदन करना होगा। 30 दिन की अवधि के भीतर विभाग आवेदक के आवेदन का निस्तारण करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने, तकनीक की मदद से पारदर्शी वातावरण बनाने और सरकारी कामकाज भी आसान बनाने के लिए तमाम विभागों की योजनाओं को आनलाइन कर दिया है। इसी क्रम में 4 अक्तूबर को कृषि निदेशालय के विशेष सचिव प्रशांत शर्मा ने आफलाइन लाइसेंस निर्गत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 15 अक्तूबर से पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत कृषि विभाग ने रासायनिक खाद, बीज और कीटनाशक की बिक्री के लाइसेंस को आनलाइन कर दिया है।
आनलाइन लाइसेंस लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010(जनहित गारंटी) के अंतर्गत 30 दिन की निर्धारित समय सीमा में आवेदक को विभाग को लाइसेंस प्रदान करना होगा। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक upagriculture.com की बेबसाइट्स पर आवेदक को आनलाइन लाससेंस के लिए आवेदन करना होगा। जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि आफलाइन लाइसेंस आवेदन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आनलाइन आवेदन करने वालों के ही लाइसेंस पर विचार किया जाएगा।