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रामगढ़झील मामला: जीडीए की पुनर्विचार याचिका पर एनजीटी में सुनवाई 

रामगढ़झील के पांच सौ मीटर दायरे में निर्माण को लेकर एनजीटी की हाईपॉवर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ जीडीए द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। जीडीए को यहां राहत की उम्मीद है।...

रामगढ़झील मामला: जीडीए की पुनर्विचार याचिका पर एनजीटी में सुनवाई 
वरिष्‍ठ संवाददाता,गोरखपुर Thu, 05 Sep 2019 09:24 PM
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रामगढ़झील के पांच सौ मीटर दायरे में निर्माण को लेकर एनजीटी की हाईपॉवर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ जीडीए द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। जीडीए को यहां राहत की उम्मीद है। एनजीटी में जीडीए को राहत नहीं मिली तो वह सुप्रीम कोर्ट में गुहार करेगा। 

एनजीटी की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी ने करीब छह महीने पहले झील किनारे पांच सौ मीटर के सभी निर्माण ध्वस्त करने की एनजीटी को संस्तुति की थी। संस्तुति बदलने के लिए की अपील करते हुए प्राधिकरण ने कमेटी को प्रत्यावेदन दिया था मगर जब तक उस मामले में सुनवाई होती, एनजीटी ने जुलाई 2019 में कमेटी की संस्तुति को स्वीकार कर लिया। एनजीटी ने इस संस्तुति पर हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। कमेटी से कोई राहत नहीं मिलने पर प्राधिकरण ने एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। प्राधिकरण के सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि प्राधिकरण के अधिवक्ता पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

50 मीटर के दायरे के निर्माण पर हो अंकुश 
जीडीए की दलील है कि वेटलैंड के नोटिफिकेशन में ताल के सिर्फ 50 मीटर के दायरे में ही निर्माण पर प्रतिबंध की बात कहीं गई है जबकि हाई पावर कमेटी ने पांच सौ मीटर में हुए निर्माण ध्वस्त करने की संस्तुति की है। यही नहीं प्राधिकरण यह भी आपत्ति दर्ज कराई है कि हाई पावर कमेटी ने बिना उन्हें सुने एनजीटी को कार्रवाई के लिए संस्तुति कर दी। 

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