
'जीरामजी' में 125 दिन रोजगार नहीं तो देंगे बेरोजगारी भत्ता : वित्त मंत्री
Gorakhpur News - -मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्किट हाउस में विकसित 'वीबी-जीरामजी' को लेकर मीडिया से की बात
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को सर्किट हाउस में ‘विकसित भारत जी राम जी’ एक्ट की खूबियों को लेकर मीडिया से बात की। कहा कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नई पारदर्शी व्यवस्था लागू की जा रही है। नए बदलाव में अब 100 दिन के बजाए 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मांगने के बाद भी रोजगार न दिए जाने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नए कानून में तकनीक का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार रोकने का पुख्ता इंतजाम किया गया है।
राज्य को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है। इसमें 60 फीसदी वित्तीय भागीदारी केंद्र और 40 फीसदी राज्य की होगी। केन्द्र और राज्य के समन्वय से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। नए कानून में ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को लेकर कार्ययोजना बना सकेंगी। इसमें रबी और खरीफ की बुआई और कटाई के पीक सीजन में 60 दिन काम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर गरीब को रोजगार की गारंटी मिले, इसका प्रयास होगा। नए कानून में जल संबंधी कार्य, पुलिया, सड़क, खड़ंजा निर्माण को प्राथमिकता में रखा गया है। मनरेगा में 15 दिन में भुगतान की व्यवस्था थी। नए कानून में सप्ताहभर के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदलने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान है और आगे भी रहेगा। विरोधी नए कानून की खूबियों से आम लोगों का ध्यान हटाने के लिए विरोध कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने एक्ट की खूबियों को जन-जन तक पहुंचाने को कहा।

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