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हत्यारे पिता-पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमीत सिंह सूरी की अदालत ने हत्या के मामले पिता व उसके दो बेटों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया...

हत्यारे पिता-पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास
निज संवाददाता,बस्तीTue, 25 Sep 2018 10:10 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमीत सिंह सूरी की अदालत ने हत्या के मामले पिता व उसके दो बेटों सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

शासकीय अधिवक्ता अब्दुल समद व अधिवक्ता प्रशांत कुमार भारती ने अदालत को बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के डीही खास निवासी सुक्खु ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसके छोटे चचेरे भाई शीत बसंत को नीम का पेड़ काटने की बात को लेकर पट्टीदार बेचन प्रसाद, सुनील पुत्रगण हरिराम प्रसाद, हरिराम, रोहित व विनोद प्रसाद ने 15 जुलाई 2012 को दोपहर में गाली व जान से मारने की धमकी देने लगे।

गाली देने का शीत बसंत व घर के मनोज, अमित, आरती, चंद्रप्रभा, माया, श्यामकली व गुड़िया ने विरोध किया तो विपक्षी उत्तेजित होकर इन लोगों पर टूट पड़े। बेचन व हरिराम ने शीत बसंत को पीछे से पकड़कर गला दबा दिया तथा सीने पर चढ़कर मार डाला। अन्य को कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया।  

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