चार एकड़ में डॉग शेल्टर होम की अनिवार्यता हटी
Gorakhpur News - नगर विकास विभाग ने गोरखपुर में 1000 कुत्तों के लिए चार एकड़ में शेल्टर होम बनाने की अनुमति दी है। विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी ने नगर निगम को भूमि उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। नगर निगम कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें फिर से छोड़ने के लिए परेशान है।

नगर विकास के विशेष सचिव ने उपलब्ध भूमि में शेल्टर बनाने की दी अनुमति 1000 कुत्तों के शेल्टर होम के लिए 4 एकड़ जमीन की तय थी अनिवार्यता गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। नगर विकास विभाग ने न्यूनतम चार एकड़ एरिया में डॉग शेल्टर बनाने की अनिवार्यता को लेकर नगर निगम को राहत दी है। नगर विकास के विशेष सचिव उदयभान त्रिपाठी ने भूमि की उपलब्धता के आधार पर डाग शेल्टर का निर्माण करने की अनुमति दे दी है। नगर निगम अब विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी में है। दरअसल, शासन के मानक और कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडीएस) के मॉडल के अनुसार 1,000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम के लिए 15,464 वर्ग मीटर (लगभग चार एकड़) भूमि अनिवार्य मानी गई थी।
नगर निगम ने शहर के दो स्थानों पर कुल 5200 वर्ग मीटर आकार का स्थान चिह्नित कर शासन को भेजा था। बता दें कि नगर निगम कुत्तों को पकड़ कर उनकी नसबंदी कर रहा है। लेकिन शेल्टर होम नहीं होने से उन्हें दोबारा उसकी इलाके में छोड़ा जा रहा है। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने कहा कि नगर विकास विभाग के विशेष सचिव ने जगह की उपलब्धता के अनुसार डाग शेल्टर का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। एबीसी सेंटर के बगल मे स्थित भूमि के अलावा जंगल हकीम नंबर दो में भूमि चिह्नित है। शासन को जल्द प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
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