पट्टे की जमीन पर बनी झोपड़ी तोड़ने का आरोप
चार नामजद पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमाचार नामजद पर एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल रामलखना स्थित अं

खोराबार, हिन्दुस्तान संवाद। खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल रामलखना स्थित अंबेडकर टोला पकवा में पट्टे की भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। झोपड़ी तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार नामजद लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़िता सोना देवी पत्नी विंदेश्वरी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पकवा टोला स्थित गाटा संख्या 1281 की भूमि पर 15 अनुसूचित जाति परिवारों का पट्टा है। उपजिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश पर गत 31 मई को राजस्व विभाग की टीम और लेखपाल द्वारा पट्टाधारकों को भूमि पर कब्जा दिलाया गया था।
इसके बाद सभी लाभार्थियों ने अपने-अपने हिस्से की जमीन पर झोपड़ी बनाकर तथा ईंट रखकर कब्जा कर लिया था। आरोप है कि 7 जून की सुबह करीब साढ़े पांच बजे गांव के गुड्डू यादव, रामप्रसाद यादव, ओमप्रकाश यादव पुत्रगण लोरीक तथा बबलू यादव पुत्र इंदल यादव मौके पर पहुंचे और झोपड़ी को तोड़ने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि यदि वहां रहने की कोशिश की तो जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चारों आरोपितों के खिलाफ एससी-एसटी सहित अन्य धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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