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पीएमएसवाईएम योजना को लेकर गोरखपुर में लोगों में उत्साह

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (पीएमएसवाईएम) शुक्रवार से देश भर में लागू हो गई लेकिन जनपद में जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर आवेदन नहीं हो सके। शाम को जन सेवा केंद्र के पोर्टल पर योजना का लिंक...

पीएमएसवाईएम योजना को लेकर गोरखपुर में लोगों में उत्साह
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरSat, 16 Feb 2019 01:03 PM
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (पीएमएसवाईएम) शुक्रवार से देश भर में लागू हो गई लेकिन जनपद में जन सेवा केंद्र (सीएससी) पर आवेदन नहीं हो सके। शाम को जन सेवा केंद्र के पोर्टल पर योजना का लिंक उपलबध हो सका। शनिवार सुबह से जनपद में लच्छीपुर टोला वार्ड 53 और रामचौरा कैम्पियरगंज स्थित सीएससी सेंटर पर पंजीकरण किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि एक सप्ताह में जनपद के सभी सीएससी केंद्रों पर नामांकन किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रम विभाग एवं एलआईसी द्वारा संचालित इस योजना की जानकारी लेने के लिए उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संचालित हेल्प डेस्क पर शाम तक 200 से ज्यादा लोग जानकारी लेने के लिए पहुंचे। वरिष्ठ सहायक विकास श्रीवास्तव दिन पर लोगों को जानकारी देने में जुटे रहे। इस योजना में श्रमिक 60 साल की उम्र तक निश्चित मासिक रकम अंशदान के रूप में देगा। उतनी ही रकम सरकार भी देगी। 60 साल बाद उस व्यक्ति को जीवन पर्यन्त 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना में 18 से 40 साल तक के कामगार शामिल हो सकते हैं।

योजना से जुड़ी खास बातें

किश्त न देने पर क्या करना होगा

अपने हिस्से का योगदान ( किश्त ) देने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कॉन्ट्रिब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।

10 साल से पहले निकल सकते हैं

यदि सब्सक्राइबर जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग अकांउट की ब्याज दर अथवा पेंशन निधि की ब्याज दर जोड़ कर जो भी अधिक हो, लौटाया जा सकेगा।

60 साल से पहले निकले तो

यदि सब्सक्राइबर स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।

मौत होने पर क्या होगा?

किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा। सब्सक्राइबर और उसके जीवनसाथी की मौत होने की दशा में रकम को वापस फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

विकलांग होने पर क्या होगा?

यदि सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है। स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।

जीवनसाथी को मिलेगा हक

उन वर्षों के दौरान जब सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, तब जीवनसाथी को उसमें से 50 फीसदी लेने का हक होगा। सब्सक्राइबर की मौत के बाद बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का हक नहीं होगा।

कहां होगा पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन जीवन बीमा निगम (LIC) के सभी कार्यालयों, बीमा एजेंटों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑफिस और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों में कराया जा सकेगा। शुरूआती दौर में सीएससी सेंटर पर पंजीकरण शुरू हुआ है।

जानकारी के लिए यहां करें कॉल

गोरखपुर: विकास श्रीवास्तव-9984933300

देवरिया: प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव-9415875015

महराजगंज: रविंद्र वर्मा-6388207871

कुशीनगर: एनके तिवारी-9450466537

गोरखपुर मण्डल के सभी जिलों के श्रम विभाग के कार्यालयों में योजना का लाभ दिलाने के लिए हेल्पडेस्क पर काफी संख्या में लोग आए। दो सीएससी सेंटर पर जनपद में नामांकन की सुविधा है। लेकिन अपराह्न 4.30 बजे पोर्टल पर लिंक उपलब्ध हुआ जिस का कारण पंजीकरण नहीं हो सका। कल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा।

एके सिंह, उप श्रम आयुक्त गोरखपुर

‘‘मै सब्जी का ठेला लगाता हूं, इस योजना में जुड़ने पर फायदा मिलेगा। लेकिन कोई दूसरी सरकार योजना बदल तो नहीं देगी।

रामगोविंद सिंह, सब्जी विक्रेता, कूड़ाघाट

‘‘मै योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आया था लेकिन श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं होगा। उन्होंने पूरी जानकारी दी और सीएससी पर पंजीकरण कराने की सलाह दी।

सुरेश सिंह, बिजली मकैनिक, पिपराइच

‘‘मै निजी गाड़ी चलाता हूं। योजना के अंतर्गत पेंशन का पात्र हूं। इसलिए श्रम विभाग कार्यालय दफ्तर के लिए आया था। यहां योजना की पूरी जानकारी मिली लेकिन पंजीकरण सीएससी पर होगा।

शादाब आलम, चालक, स्पोट्र्स स्टेडियम

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