फार्मर रजिस्ट्री वाले किसानों का ही तौल होगा गेहूं
Gorakhpur News - महराजगंज जिले में गेहूं खरीद के लिए सरकारी क्रय केंद्रों की संख्या 142 से बढ़ाकर 164 कर दी गई है। किसानों को तौल कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री और किसान पहचान पत्र अनिवार्य है। गेहूं की खरीद 30 मार्च से शुरू होगी और भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाएगा।

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। जनपद में गेहूं खरीद के लिए 22 सरकारी क्रय केंद्रों को बढ़ा दिया गया है। अब जिले में क्रय केंद्रों की संख्या 142 से बढ़कर 164 हो गई है। उन्हीं किसानों का तौल होगा जिस किसान का फार्मर रजिस्ट्री या किसान पहचान पत्र होगा। जिला खाद्य एवं विपणन विभाग ने अपील किया है कि किसान जल्द अपना फार्मर रजिस्ट्री कराकर तौल करा लें।वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद 30 मार्च से हो रहा है। केंद्र पर तौल कराने पर किसानों को 2585 रूपये प्रति कुंतल की दर से 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जा रहा है। गेहूं खरीद के लिए पहले 142 क्रय केंद्र बनाए गए थे।
लेकिन अब क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसमें खाद्य विभाग के 30, पीसीएफ के 59, पीसीयू के 46, यूपीएसएस के 15, एनसीसीएफ के 06, नेफेड के 05, मंडी समिति के 01 व भारतीय खाद्य निगम के दो क्रय केंद्र हो गए हैं।क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अब किसानों को गेहूं तौल कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री व किसान पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। डिप्टी आरएमओ विवेक सिंह ने बताया कि उन्हीं किसानों का गेहूं तौल किया जाएगा जिनका फार्मर रजिस्ट्री हुआ होगा या किसान पहचान पत्र होगा। किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टैक व ई पड़ताल के डाटा के आधार पर स्वत: हो जाएगा। यदि स्वत: सत्यापन नहीं होता है या सत्यापन लंबित प्रदर्शित होता है तो किसान को अपना कम्प्यूटराइज्ड खतौनी, खसरा, चकबंदी प्रपत्र,आधार कार्ड, किसान पहचान पत्र, फार्मर रजिस्ट्री के साथ अपने नजदीकी क्रय केंद्र पर जा सकते हैं। क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा सत्यापन कर गेहूं खरीद लिया जाएगा। बटाईदार से भी गेहूं खरीद की व्यवस्था की गई है।यहां करा सकते हैं पंजीकरणजिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी विवेक सिंह ने बताया कि किसान खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल एफसीएसडाटयूपीडाटजीओवीडाटइन पर या यूपी किसान मित्र एप के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय किसान को अपने बोए गए गेहंू का रकबा का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। सक्रिय मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के द्वारा अपना पंजीकरण लॉक करना होगा। किसानों को आधार लिंक बैंक खाते में ही भुगतान किया जाएगा।जिले में क्रय केंद्रों की सख्या 142 से बढ़ाकर 164 कर दिया गया है। उन्हीं किसानों का गेहूं तौल किया जाएगा जिस किसान ने अपना फार्मर रजिस्ट्री कराया है या किसान पहचान पत्र होगा। गेहूं तौल के 48 घंटे के भीतर भुगतान कराया जा रहा है।विवेक सिंह, डिप्टी आरएमओ
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