अब ट्रेन में बिना टिकट पकड़े गए तो देना होगा दोगुना किराया
अनारक्षित एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों में बिना टिकट चलने वाले यात्रियों की खैर नहीं है। अगर पकड़े गए तो 250 रुपये जुर्माना तो देना ही होगा साथ ही किराया भी दोगुना देना होगा। मसलन, अगर कोई गोरखपुर से...
अनारक्षित एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों में बिना टिकट चलने वाले यात्रियों की खैर नहीं है। अगर पकड़े गए तो 250 रुपये जुर्माना तो देना ही होगा साथ ही किराया भी दोगुना देना होगा। मसलन, अगर कोई गोरखपुर से बस्ती तक गोण्डा अनारक्षित स्पेशल में बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो उसे 250 रुपये जुर्माना के साथ ही 90 रुपये किराया भी देना होगा। अन्यथा रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, जहां जुर्माना या जेल या फिर दोनों संभव है।
11 महीने से बंद चल रही अनारक्षित ट्रेन सेवा के दोबारा शुरू होने के बाद से टिकट जांच टीम के साथ ही बस रेड तैयार हो गई है। यात्री बेटिकट न चलें, इसके लिए स्टेशनों पर एनाउंसमेंट भी कराई जा रहा है। जागरूक किया जा रहा है कि यात्री उचित टिकट लेकर ही चलें।
रेलवे न्यायालय में भी चहल-पहल
सिर्फ आरक्षित ट्रेनों की चलने की वजह से धरपकड़ लगभग बंद-सी हो गई थी। यूं कह लें कि बेटिकट यात्रियों पर पूरी तरह से अंकुश लग गया था। इस कारण रेलवे न्यायालय में भी भीड़ काफी कम हो गई थी। अनारक्षित ट्रेनों का संचलन गुरुवार से शुरू होने के बाद यहां अधिवक्ता अपने-अपने चैम्बर में दोबारा आने लगे हैं।
एक्सप्रेस नाम होने से दोगुना हुआ किराया
पैसेंजर ट्रेनों को रेलवे अनारक्षित एक्सप्रेस के नाम देकर संचलन शरू किया है। इसी वजह से इन ट्रेनों में किराया पैसेंजर ट्रेनों की तुलना में लगभग दो गुना है।
पैसेंजर ट्रेन का किराया
गंतव्य पहले अब
गोरखपुर से गोण्डा 45 90
गोरखपुर से नौतनवा 25 45