Gorakhpur News: साथी पोर्टल पर लाइसेंस दर्ज कराएं, तभी कर सकेंगे बीज का कारोबार, 31 जुलाई अंतिम तिथि
Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय। बीज विक्रेताओं के लिए अब भारत सरकार के साथी
Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय। बीज विक्रेताओं के लिए अब भारत सरकार के साथी पोर्टल (बीज प्रमाणीकरण, ट्रैकिंग एवं स्टॉक प्रबंधन) पर बीज लाइसेंस ऑनबोर्ड कराना अनिवार्य हो गया है। पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेता बीज की बिक्री या कारोबार नहीं कर सकेंगे। 31 जुलाई अंतिम तिथि है。
गोरखपुर में स्थिति
गोरखपुर जनपद में 1392 लाइसेंसी बीज विक्रेता हैं, सोमवार तक सिर्फ 15 बीज विक्रेताओं ने साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। यह संख्या भी कृषि विभाग ने ऐसे हासिल किया कि उन्होंने बीज विक्रेताओं को काल किया। उनके मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को लेकर स्वत: पंजीकरण कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 31 जुलाई तक 1392 लाइसेंसी बीज विक्रेताओं का साथी पोर्टल पर पंजीकरण करने का लक्ष्य मिला है। कुछ माह पूर्व इसके विरोध में गोरखपुर जनपद के बीज कारोबारियों ने दुकानें बंद कर पुरजोर विरोध कर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा था।
कृषि विभाग की अपील
जिला कृषि अधिकारी डॉ राजमंगल चौधरी ने बताया कि ने सभी बीज विक्रेताओं से अपने बीज अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को शीघ्र साथी पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराने की अपील की है। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिन विक्रेताओं का लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा, वे किसी भी प्रकार का बीज व्यवसाय नहीं कर सकेंगे।
पोर्टल के उद्देश्यों
भारत सरकार ने बीज उत्पादन, प्रमाणीकरण और वितरण व्यवस्था को डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने के लिए साथी पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से बीज उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, स्थानांतरण और बिक्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। इससे किसानों को प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
पंजीकरण सहायता
पोर्टल पर पंजीकरण या अन्य तकनीकी सहायता के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक दीप कुमार श्रीवास्तव और कनिष्ठ सहायक आर्यन कुमार चौधरी से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग ने सभी बीज विक्रेताओं से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।
सामान्य प्रश्न
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