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टेराकोटा शिल्प का उद्योग लगाने वालों को सरकार 1.50 करोड़ रुपये तक ऋण

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत गोरखपुर से चयनित टेराकोटा शिल्प का उद्योग लगाने वालों को सरकार 1.50 करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराएगी।...

टेराकोटा शिल्प का उद्योग लगाने वालों को सरकार 1.50 करोड़ रुपये तक ऋण
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरSun, 27 Dec 2020 11:57 PM
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गोरखपुर। मुख्य संवाददाता

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत गोरखपुर से चयनित टेराकोटा शिल्प का उद्योग लगाने वालों को सरकार 1.50 करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराएगी। इस ऋण पर 20 लाख रुपये तक अनुदान भी मिलेगा। इस क्षेत्र में अपना कॅरिअर बनाने के लिए 25 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। शीघ्र ही डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी पात्र आवेदकों का चयन करेगी।

उपायुक्त उद्योग आरके शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत टेराकोटा उद्योग लगाने वालों को न सिर्फ उद्योग लगाने बल्कि उनके उत्पादन, भंडारण से लेकर बेचने, वर्कशॉप तैयार करने के लिए सरकार से मदद मिलेगी। बताया कि योजना के अंतर्गत 25 लाख लागत की परियोजना पर 6.25 लाख तक, 25 लाख से 50 लाख की परियोजना के अंतर्गत 10 लाख, 1.50 लाख से अधिक की परियोजनाओं पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग अभ्यर्थियोंको 5 प्रतिशत स्वयं अंशदान के रूप में जमा कराना होगा।

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ये हैं पात्रता की शर्तें

आयुसीमा न्यूनतम 18 वर्ष, शैक्षिक योजना की कोई बाध्यता नहीं, इस योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा, व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा के लिए जिले के लिए चिह्नित उत्पाद टेराकोटा उत्पाद की इकाइयों ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा केंद्र या प्रदेश सरकार की ओर से संचालित किसी भी रोजगार या अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो। आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य को इस योजना के अंतर्गत एक ही बार लाभ ले सकता है। विशेष श्रेणी या एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्य·, विकलांग के अभ्यर्थियों के लाभ के लिए प्रमाणपत्र देना होगा।

ऑनलाइन करें आवेदन

उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि पात्रता की सभी शर्तों के लिए आवेदक को शपथपत्र देना होगा। विभागीय वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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