दुष्कर्म के अभियुक्त को सात वर्ष की सजा
Gorakhpur News - गोरखपुर में, अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त रमेश को सात वर्ष की कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 11 सितंबर 2017 को हुई थी, जब पीड़िता घर पर अकेली थी और रमेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

गोरखपुर। दुष्कर्म करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के फुलवरिया टोला केवटलिया निवासी अभियुक्त रमेश को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि घटना 11 सितंबर 2017 की दिन के करीब 11 बजे की है। पीड़िता घर पर अकेली थी, उसकी सास खेत चली गई हुई थी। उसी समय अभियुक्त पीड़िता के घर में घुस गया और उसे बेड से नीचे खींचकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।पीड़िता
ने जब शोर मचाया तो अभियुक्त कमरे से निकल कर भाग गया।
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