नगर निगम की 21 दुकानें चार फरवरी को नीलामी होगी
Gorakhpur News - गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। तुर्कमानपुर क्षेत्र में भैसाखाना कब्रिस्तान के पास नगर निगम की 21

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। तुर्कमानपुर क्षेत्र में भैसाखाना कब्रिस्तान के पास नगर निगम की 21 दुकानों का नए सिरे से आवंटन किया जाएगा। नगर निगम गोरखपुर इन दुकानों का आवंटन खुली बोली-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। यह निर्णय नगर निगम सदन की 13 अक्टूबर 2025 सम्पन्न हुई 15वीं बैठक के निर्णय के अनुपालन में 4 फरवरी को सुबह 11 बजे नगर निगम कार्यालय में नीलामी आयोजित होगी। नीलामी में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 2 फरवरी तक 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। बिना डीडी के बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक दुकान के लिए अलग-अलग डीडी अनिवार्य होगी।
एक व्यक्ति अधिकतम तीन दुकानों की ही बोली लगा सकेगा। सफल बोलीदाताओं को निर्धारित नॉन-रिफंडेबल धरोहर राशि निगम के पक्ष में जमा करनी होगी। आवंटन के बाद यदि तीन माह के भीतर दुकान पर कब्जा नहीं लिया गया तो आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। नीलामी व आवंटन से जुड़े सभी अधिकार नगर आयुक्त के पास सुरक्षित रहेंगे। 28 फरवरी 2025 को निगम ने खाली कराया था दुकानें तुर्कमानपुर स्थित कब्रिस्तान और उसके पास की जमीन पर कब्जा कर बनाई गईं 22 दुकानों को गुरुवार को 28 फरवरी 2025 को तत्कालीन नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने खाली करा सील करा दिया। तब नगर निगम की योजना ध्वस्तीकरण नए सिरे से दुकानें बना कर आवंटन की थी। नार्मल से राजघाट जाने वाले मार्ग पर तुर्कमानपुर कब्रिस्तान के पास स्थित जमीन पर 22 दुकानें को नगर निगम ने अवैध बताया था। आरोप लगाया था कि कब्रिस्तान का संचालन करने वाली समिति ने 22 दुकानें बनाकर दो दशक से किराए पर चढ़ा रखा था। लेकिन पैमाइश के दौरान जमीन म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम दर्ज मिली थी। तब इन दुकानदारों से ली गई थी दुकानें नगर निगम ने दीनानाथ, 02 दुकानों के लिए अलीहुसैन को, मुहम्मद नईम, इकबाल, महमूद, अज्ञात, सदानंद शुक्ला, 04 दुकानों के लिए परवेज, शादाब, राकेश कुमार, मुहम्मद जफरूल, तनजील, नबी मुहम्मद, मैनुद्दीन, नंद किशोर और अज्ञात के नाम नोटिस जारी किया था।
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