संरक्षित होंगे गोरक्षनगरी के सभी पार्क, खेल मैदान और खुली जगहें, जानिए कैसे
Gorakhpur News - गोरखपुर नगर निगम ने 188 पार्कों, 10 खेल मैदानों और 2 खुली जगहों की सूची प्रकाशित की है। यह प्रक्रिया 'खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम, 1975' के अंतर्गत की जा रही है। नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। पर्यावरण प्रेमियों ने इस पहल का स्वागत किया है।
गोरखपुर, मुख्य संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्देशों के तहत गोरखपुर नगर निगम ने महानगर के 188 पार्कों, 10 खेल मैदानों और 2 खुली जगहों की सूची प्रकाशित की है। इन सभी स्थलों को ‘खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम, 1975’ के अंतर्गत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया से न केवल सार्वजनिक भूमि का संरक्षण होगा, बल्कि शहरवासियों को बेहतर पर्यावरण और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।
नागरिकों से सुझाव मांगे गए
नगर निगम द्वारा जारी सूची पर आम नागरिकों से तीन माह के भीतर सुझाव, दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। निर्धारित अवधि के बाद इन स्थानों को पार्क, खेल मैदान और खुली जगह के रूप में अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को प्रस्तावित है।
हाईकोर्ट का आदेश
यह कार्रवाई धर्मपाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए गए 24 फरवरी को दिए गए अंतरिम आदेश के क्रम में की गई है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ए के चौधरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी कि 1975 के अधिनियम और 2005 के नियमों के बावजूद अब तक प्रदेश में पार्कों, खेल मैदानों और खुली जगहों की समग्र आधिकारिक सूची तैयार नहीं की गई है। अदालत ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी स्थलों की विस्तृत सूची तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि सार्वजनिक उपयोग की इन परिसंपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
पर्यावरण प्रेमियों ने किया स्वागत
इस पहल का पर्यावरण प्रेमियों ने स्वागत किया है। पर्यावरणविद् डॉ. गोविंद पाण्डेय का कहना है कि इस कदम से अतिक्रमण पर रोक लगेगी और हरित क्षेत्र संरक्षित रहेंगे। वहीं,हेरिटेज फाउंडेशन की संरक्षिका डॉ. अनिता अग्रवाल के अनुसार, सूचीबद्ध होने के बाद इन स्थलों का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा।
जीडीए और नगर पंचायत को भी जारी करनी है सूची
खंडपीठ के आदेश के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण और जिले की 11 नगर पंचायतों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित पार्कों, खेल मैदानों और खुली जगहों की सूची तैयार कर प्रकाशित करनी होगी। इस सूची में प्रत्येक स्थल का नाम, स्थान, वार्डवार क्रम संख्या, क्षेत्रफल और अन्य आवश्यक विवरण शामिल किए जाएंगे।
बोले अपर नगर आयुक्त
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 1975 और 2005 के नियम के धारा-3 के तहत कार्यवाही करते हुए सूची का प्रकाशित किया गया है। सुझाव, दावे और आपत्तियों पर सुनवाई उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
- अतुल कुमार, अपर नगर आयुक्त
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