नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा

Mar 07, 2026 06:48 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुर
share

Gorakhpur News - गोरखपुर में एक 16 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त असरफ अली को 10 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड दिया है। घटना 6 मई 2022 की सुबह हुई थी।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा

गोरखपुर। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के हरसेवकपुर नम्बर 2 हाता टोला निवासी अभियुक्त असरफ अली को दस साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीत शाही का कहना था कि घटना 6 मई 2022 की सुबह करीब 3 बजे की है। अभियुक्त वादी की 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।