Gorakhpur Man Sentenced to 7 Years for Attempted Murder in Home Invasion हत्या की कोशिश के आरोपित को सात वर्ष की सजा, Gorakhpur Hindi News - Hindustan
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हत्या की कोशिश के आरोपित को सात वर्ष की सजा

Gorakhpur News - गोरखपुर में, अपर जनपद न्यायाधीश ने दीपक को घर में घुसकर हत्या के प्रयास के आरोप में सात साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना 10 जनवरी 2008 को हुई जब दीपक ने अपने पड़ोसी के पति पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरWed, 19 Feb 2025 09:32 PM
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हत्या की कोशिश के आरोपित को सात वर्ष की सजा

गोरखपुर। घर में घुस कर हत्या का प्रयास करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश सुबोध वार्ष्णेय ने गोरखनाथ क्षेत्र के चक्सा हुसैन पचपेड़वा निवासी अभियुक्त दीपक को सात साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 11 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्र का कहना था कि वादिनी पूनम शर्मा गोरखनाथ थाना क्षेत्र के चक्सा हुसैन पचपेड़वा की निवासी हैं। 10 जनवरी 2008 की शाम करीब 6.30 बजे वादिनी और उसके पति अजीत शर्मा के बीच आपस में वाद विवाद हो रहा था। उसी समय वादिनी के पड़ोसी अभियुक्त दीपक हाथ में चाकू लिए घर में घुस आया और गाली देते हुए जान मारने की नियत से वादिनी के पति के पेट, सिर व चेहरे पर चाकू से कई वार किया। इससे वादिनी के पति को प्राणघातक चोटें आईं।

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