212 करोड़ की रेडी-टू-मूव सम्पत्तियों के बिक्री की राह खुली
Gorakhpur News - गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण के लिए नई आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन लागू की है। इस योजना के तहत 212 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर छूट और ऑनलाइन बिक्री के प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत, अयोग्य संपत्तियों पर 25% तक छूट मिलेगी और खरीदारों को अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
गोरखपुर। मुख्य संवाददाता अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण को तेज करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने आदर्श कास्टिंग गाइड लाइन (मूलभूत सिद्धांत 2025) लागू कर दिया है। इसके तहत आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री, छूट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निस्तारण के स्पष्ट प्रावधान तय किए गए हैं। तकरीबन 212 करोड़ रुपये की रेडी-टू-मूव आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियां की छूट पर बिक्री की राह खुल गई है।रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित वसुंधरा आवासीय योजना, लोहिया एन्क्लेव के आवासीय फ्लैट समेत जीडीए टॉवर समेत 100 से अधिक आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियां अनिस्तारित हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्राधिकरण के क्षेत्र में 4,101.58 वर्गमीटर आवासीय और 6,796.04 वर्गमीटर व्यावसायिक सम्पत्तियों की बिक्री नहीं हो सकी हैं।
इनमें आवासीय सम्पत्तियों की कीमत तकरीबन 37.02 करोड़ रुपये और व्यावसायिक सम्पत्तियों की कीमत 175.17 करोड़ रुपये है।आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों के लिए ये हैं शर्तेनई गाइडलाइन के तहत ऐसी संपत्तियां, जिनका कम से कम 5 बार विज्ञापन किया जा चुका है। जो संपत्तियां तीन वर्षों तक ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर उपलब्ध रहीं और इस अवधि में केवल 50 प्रतिशत यूनिट्स ही बिक पाईं, उन्हें भी इस श्रेणी में रखा गया है। या पहले विज्ञापन के 03 वर्षों के भीतर सभी यूनिट्स की बिक्री नहीं हो सकी है, उन्हें सेल के लिए घोषित किया जा सकेगा। इसके अलावा व्यावसायिक क्षेत्र में ऐसी सम्पत्ति जिसे 05 बार विज्ञाप्ति किया गया हो एवं पहले विज्ञापन के 03 वर्षो के भीतर सभी यूनिट्स का विक्रय नहीं किया जा सका हो, उन्हें भी सेल के अंतर्गत लाया जा सकेगा।अलोकप्रिय सम्पत्तियां खरीदने पर यह मिलेगी छूटअब जबकि बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है, ऐसी संपत्तियों पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट प्रारंभिक विज्ञापित दरों से कम नहीं होगी। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए एकमुश्त भुगतान पर 45 से 90 दिनों के भीतर 04 से 06 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं, 10 से 50 या उससे अधिक यूनिट्स की थोक खरीद पर 5 से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट मिलेगी।प्राधिकरण ये कार्य भी कराएगाअलोकप्रिय सम्पत्तियों में बुनियादी सुविधाएं, क्लब हाउस और सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए प्राधिकरण आवश्यक कार्य कराएगा। निस्तारण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के माध्यम से बिक्री के तीन मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। एक समर्पित मार्केटिंग सेल के गठन का भी प्रावधान किया गया है।बोले अधिकारीअलोकप्रिय संपत्तियों के निस्तारण के लिए नई कास्टिंग गाइड लाइन को जीडीए बोर्ड की बैठक में स्वीकृति मिल गई है। ऐसी संपत्तियों के निस्तारण के लिए संशोधित दरें तय की जा रही हैं। दरें संशोधित होने के बाद आनलाइन पंजीकरण खोला जाएगा। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संपत्तियों का आवंटन होगा। कुछ नीलामी वाली संपत्तियों को लाटरी के जरिए भी आवंटन होगा।- आनंद वर्धन, उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण
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