
पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार, नाबालिग से दुष्कर्म पर 20 साल की जेल
Gorakhpur News - गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तसलीम को 20 साल की जेल और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर एक साल की ज्यादा सजा होगी। अभियुक्त ने पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया।
गोरखपुर की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में तसलीम नाम के शख्स को दोषी मानते हुए एक सख्त सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने तसलीम को 20 साल की कड़ी जेल और 40,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अगर वह जुर्माना नहीं भर पाया, तो उसे एक साल और एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
यह मामला 2022 का है। कोर्ट में बताया गया कि पिपराइच थाना क्षेत्र के खूनीपुर वार्ड का रहने वाला तसलीम, पीड़िता को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देता रहा और इस दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष (सरकारी वकील) ने कोर्ट में ज़ोर देकर कहा कि दोषी की इस हरकत ने उस नाबालिग लड़की की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डाला है।
विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने सभी सबूतों, गवाहों के बयानों और कानूनी दलीलों को ध्यान में रखा। कोर्ट ने पाया कि तसलीम ने जो अपराध किया है, वह बहुत गंभीर है। अपराध साबित होने पर, कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई है।

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