
अब पॉलीथीन पकड़ी गई तो 25 हजार जुर्माना तय
Gorakhpur News - गोरखपुर नगर निगम ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक और थर्माकोल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पाद अब अवैध होंगे। जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है।
गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। नगर निगम गोरखपुर ने पर्यावरण कानूनों को सख्ती से लागू करते हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक और थर्माकोल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। रविवार को बकायदा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर यह चेतावनी दी गई। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में अब प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। नगर निगम ने केंद्र और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के तहत सिंगल यूज़ प्लास्टिक, थर्माकोल और मानक से कम मोटाई वाले पॉलीथीन कैरी बैग के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीबैग, प्लास्टिक कप-प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ, थर्माकोल सजावटी सामान समेत कई वस्तुएं अब अवैध होंगी।
इन वस्तुओं की बिक्री, भंडारण, उपयोग प्रतिबंधित 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैरी बैग वस्तु 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबन्धित है। 31 दिसम्बर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैरी बैग और वस्तु प्रतिबन्धित है। 30 सितम्बर 2021 की तारीख से गैर-बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 12 अगस्त 2021 के द्वारा 1 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध है। इनमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कँडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री। इसके अलावा प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ. ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर भी प्रतिबंधित है। ये होगा जुर्माना अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि कार्रवाई के तहत 101 ग्राम से 500 ग्राम तक 2 रुपये, 501 ग्राम से 1 किग्रा 5 रुपये, 1 किग्रा से 5 किग्रा तक 10 हजार रुपये और 5 किग्रा से अधिक पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। सड़कों, नालों, नदियों और सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक फेंकने पर भी कड़ी सजा तय की गई है। नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर बिना ढील के कार्रवाई की जाएगी।

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