फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में गोपी की जमानत खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में आरोपी गोपी उर्फ शमशेर आलम की जमातन अर्जी खारिज कर दी है।अभियुक्त गोरखनाथ थाना क्षेत्र के चक्सा हुसेन, मिर्जापुर पचपेड़वा का रहने...
अपर सत्र न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में आरोपी गोपी उर्फ शमशेर आलम की जमातन अर्जी खारिज कर दी है।अभियुक्त गोरखनाथ थाना क्षेत्र के चक्सा हुसेन, मिर्जापुर पचपेड़वा का रहने वाला है।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी यशपाल सिंह का कहना था कि डीएम गोरखपुर ने एक आदेश के तहत 14 अगस्त 2019 को पटल सहायकों को मुकदमा दर्ज कराने के लिए नामित किया था। वादी मुकदमा का कहना था कि कई लोग कार्यालय में आकर नवीन शस्त्र लाइसेंस बनने के बारे में पूछ रहे थे तो उन्हें बताया गया कि विगत वर्षो से वरासत और अपराध पीड़ित को छोड़कर शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। उन लोगों ने बताया कि उनकी जानकारी में तीन लाइसेंस बनें हैं।
उसकी फोटो कापी भी वादी मुकदमा को उन्होंने उपलब्ध कराई। शस्त्र कार्यालय द्वारा जांच कराई गई तो तीनों लाइसेंस डीएम द्वारा जारी नहीं हुआ था। उसे फर्जी तरीके से बनाया गया था। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की। इस दौरान गोपी उर्फ शमशेर आलम का नाम प्रकाश में आया उसका लाइसेंस भी कूटरचित एवं फर्जी तरीके से बना हुआ पाया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी।