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बालिका गृहकांड: गिरिजा त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज

बालिका गृहकांड में गिरिजा त्रिपाठी की जमानत याचिका गुरुवार को एडीजे की अदालत ने खारिज कर दिया।  इस मामले में आरोपित गिरिजा की बेटी, पति व बेटा समेत अन्य सह अभियुक्तों की भी जमानत पहले ही खारिज...

बालिका गृहकांड: गिरिजा त्रिपाठी की जमानत याचिका खारिज
हिन्‍दुस्‍तान टीम,देवरियाThu, 14 Mar 2019 10:00 PM
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बालिका गृहकांड में गिरिजा त्रिपाठी की जमानत याचिका गुरुवार को एडीजे की अदालत ने खारिज कर दिया।  इस मामले में आरोपित गिरिजा की बेटी, पति व बेटा समेत अन्य सह अभियुक्तों की भी जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।

एडीजे की अदालत में हुई मामले की सुनवाई 
अन्य अभियुक्तों की जमानत पहले ही हो चुकी है खारिज 

5 अगस्त की रात बालिका गृह कांड का तत्कालीन एसपी रोहन पी कनय ने खुलासा किया था। मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार की तहरीर पर 6 अगस्त को स्टेशन रोड स्थित बाल गृह बालिका केन्द्र की संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, उसकी बेटी कंचनलता व पति मोहन पर धोखाधड़ी, यौन शोषण व नाबालिग बच्चों को गुलाम बनाने व बेचने समेत विभिन्न धाराओं में सदर कोतवाली में केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया था।

प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। एसआईटी की विवेचना में यौन शोषण की पुष्टि नहीं होने पर यह धारा हटा दी गई थी। इसके अलावा इस मामले में गिरिजा के बेटे प्रदीप, दामाद संजीव के अलावा एक डॉक्टर समेत संस्था तीन कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गुरुवार को गिरिजा की जमानत याचिका पर अपर जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। 

उभय पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दिया। अब उनको जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी। इस मामले में जेल में निरुद्ध उनके पति, बेटी, बेटा, दामाद समेत व अन्य अभियुक्तों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। 

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