गैंगस्टर एक्ट में महिला समेत दो आरोपियों को जेल

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News - पिपराइच पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। यह गिरोह समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त था और बेरोजगार युवाओं से पैसे ऐंठता था। गिरोह के सरगना समेत अन्य सदस्य फरार चल रहे थे।

गैंगस्टर एक्ट में महिला समेत दो आरोपियों को जेल

पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पिपराइच पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित दो आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। उनको पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोनों आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले संगठित गिरोह का हिस्सा बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, 25 दिसंबर को पिपराइच थाना क्षेत्र के एक मामले में पति मुरलीधर चौहान व पत्नी रीमा चौहान समेत करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि इन्होंने संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया और बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे。

गिरोह के सदस्यों की जानकारी

जांच में सामने आया कि जंगल अहमद अली शाह टोला शाहपुर निवासी बंशीधर चौहान इस गिरोह का सरगना है। उसके साथ सरवन, उसकी पत्नी रीमा चौहान, मुरलीधर चौहान, तूरा बाजार निवासी राजकमल चौहान और सुनील कुमार भी इस नेटवर्क में सक्रिय थे।

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पुलिस की कार्रवाई

बताया जाता है कि यह गिरोह विभिन्न जिलों में जालसाजी और धोखाधड़ी के जरिए आर्थिक लाभ कमाने में जुटा था। पुलिस का कहना है कि वर्ष 2024 से 2025 के बीच गिरोह के सदस्यों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर एसएसआई अनीश कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज राहुल दूबे की टीम ने फरार आरोपियों मुरलीधर चौहान (37) और रीमा चौहान (31) को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।

सामान्य प्रश्न

पिपराइच पुलिस ने किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की?
पिपराइच पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।
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