देह व्यापार में बड़ी कार्रवाई, महिला समेत तीन पर गैंगस्टर एक्ट

हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर की चिलुआताल पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गैंग लीडर बृजेश साहनी और उसके दो साथी प्रेम साहनी और बिट्टू के खिलाफ केस दर्ज किया...

Sex Worker in Red light Area (Symbolic Image)

चिलुआताल पुलिस ने देह व्यापार के अपराध में लिप्त तीन आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर बृजेश कुमार साहनी अपने साथियों के साथ मिलकर देह व्यापार जैसे अपराध को अंजाम देता था। इनके गिरोह के कारण क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था।

अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से गैंग चार्ट तैयार किया। इसके बाद थाना चिलुआताल पर मु.अ.सं. 684/2025 धारा 3(1), 2(ख)(i), 2(ख)(v), 2(ख)(xi) यूपी गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत केस दर्ज किया गया। गैंग के तीनों आरोपियों के खिलाफ इससे पहले अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में चिलुआताल थाना में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एसएसपी राज करन नैय्यर ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में संगठित अपराध और अनैतिक व्यापार पर कठोर अंकुश लगाना है।

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