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हत्या के प्रयास में 10 लोगों को 5-5 साल की सजा

घर में घुसकर मारने-पीटने और जान से मारने की नीयत से फायर करने का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने 10 लोगों के खिलाफ 5-5 साल की सजा के साथ 46-46 सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया...

हत्या के प्रयास में 10 लोगों को 5-5 साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरMon, 18 Dec 2017 10:00 PM
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घर में घुसकर मारने-पीटने और जान से मारने की नीयत से फायर करने का जुर्म सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने 10 लोगों के खिलाफ 5-5 साल की सजा के साथ 46-46 सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी जयनाथ यादव और दिलशाद परवेज का कहना था कि घटना 20 जून 2004 को 3.30 बजे शाम की है। सिकरीगंज क्षेत्र के बघौर कटहरवा निवासी वादी शारदा प्रसाद यादव में घर पर एक राय होकर अभियुक्तों ने धावा बोल दिया। वादी के भाई महेन्द्र को घर में घुसकर मारने-पीटने के बाद हत्या करने की नीयत से फायर किया।

कोर्ट ने पत्रावली एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सिकरीगंज के महदेवा निवासी अभियुक्त राममूरत, बबलू, विजय कुमार, महेन्द्र, राजकुमारी देवी, सिकरीगंज के सुरेश, चिन्तेलाल, बेलघाट के साऊखोर निवासी शिवकुमार व अमरनाथ और सिकरीगंज के ढेबरा निवासी विनोद कुमार को 5-5 साल को सजा सुनाने के साथ 46-46 सौ रुपये का अर्थदण्ड दिया है।

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