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प्रधान हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास

चौरीचौरा क्षेत्र के महदेवा जंगल के ग्राम प्रधान मनोज यादव की हत्या की घटना में पांच साल बाद निचली अदालत ने गुरुवार को पांच हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं चार आरोपितों के खिलाफ...

प्रधान हत्याकांड में पांच को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरFri, 23 Oct 2020 03:17 AM
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चौरीचौरा क्षेत्र के महदेवा जंगल के ग्राम प्रधान मनोज यादव की हत्या की घटना में पांच साल बाद निचली अदालत ने गुरुवार को पांच हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं चार आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य न होने पर कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त साबित करते हुए छोड़ दिया है। मनोज यादव के पिता बृजकिशोर यादव तथा परिवार के अन्य लोगों ने कहा कि आज न्यायालय से उन्हें न्याय मिला है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह तथा शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने मनोज हत्याकांड में महादेवा जंगल निवासी दुर्गेश चौधरी, कमिंद्र उर्फ कविंद्र एवं झगहा थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल रसूलपुर नंबर 2 निवासी अभियुक्त कृष्णा चौधरी, विवेक यादव एवं खोराबार थाना क्षेत्र के लहसरी टोला बरबसपुर निवासी अभियुक्त आशुतोष उर्फ आशु को आजीवन कारावास के साथ 59 हजार रुपया अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को 17 महीने का कारावास अलग से भुगतना होगा।

बीते 27 अगस्त, 2015 की रात में महदेवा जंगल के प्रधान मनोज यादव की हत्या हुई थी। मनोज के पिता बृजकिशोर यादव की तहरीर पर पुलिस ने महदेवा जंगल निवासी दुर्गेश चौधरी, कवींद्र चौधरी, कृष्णा चौधरी, राम नयन, सुग्रीव, खोराबार क्षेत्र के लहसड़ी बरबसपुर निवासी शूटर आशुतोष सिंह आशू, जितेंद्र निषाद, रंजीत चौधरी व झंगहा क्षेत्र के जंगल रसूलपुर के बरबसहा निवासी विवेक यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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