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पूर्व विधायक ताबिश पर दर्ज होगा मुकदमा

न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक त्रिपाठी की कोर्ट ने मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ताबिश खां समेत आधा दर्जन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में विधायक पुत्र सद्दाम को भी आरोपी...

पूर्व विधायक ताबिश पर दर्ज होगा मुकदमा
निज संवाददाता,सन्तकबीरनगरFri, 11 May 2018 01:16 PM
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न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक त्रिपाठी की कोर्ट ने मेंहदावल विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ताबिश खां समेत आधा दर्जन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में विधायक पुत्र सद्दाम को भी आरोपी बनाया गया है। थाना पर मामले की सुनवाई न होने के बाद पीडि़त ने कोर्ट की शरण लिया था।

बखिरा थानाक्षेत्र के राजेडीहा गांव निवासी हरीराम पुत्र रामलखन ने जेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कथन किया कि वह अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। पूर्व विधायक ताबिश खां से उसकी पुरानी रंजिश है। कुछ वर्ष पहले पूर्व विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ उसका घर उजाड दिया था। जिसके संबंध में मुकामी थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। 

सत्ता पक्ष का विधायक होने के वजह से मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य के बावजूद अंतिम रिपोर्ट लगवाने में विधायक कामयाब हो गए थे। जिसके संबंध में प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमा वापस लेने के लिये विधायक के द्वारा हमेशा दबाब बनाया जाता रहा। दिनांक 27 अगस्त 2016 को दिन में 3.30 बजे सद्दाम पुत्र ताबिश खां अपने पांच-छह आपराधिक किस्म के साथियों की मौजूदगी में उसका आधा बना शौचालय खोदवाकर फेकवा दिया। 

विरोध करने पर उन लोगों के द्वारा उसकी पत्नी को जातिसूचक शब्दों के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर धक्का देकर भाग जाने के लिए कहा गया। इसकी जानकारी मुकामी थाने पर देने पर कोई सुनवाई नही हुई। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व थाने से आई आख्या का अवलोकन करने के उपरांत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-156(3) के तहत प्रार्थना-पत्र के प्रकाश में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना कराने का आदेश बखिरा पुलिस को दिया।

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