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पूर्व बीएसए एवं एबीएसए के खिलाफ मुकदमा

जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में पूर्व बीएसए ओम प्रकाश यादव, एबीएसए जनार्दन यादव सहित विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और पटल लिपिक के ऊपर आधा दर्जन...

पूर्व बीएसए एवं एबीएसए के खिलाफ मुकदमा
जितेंद्र पाण्डेय,गोरखपुरThu, 31 Aug 2017 06:18 PM
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जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में पूर्व बीएसए ओम प्रकाश यादव, एबीएसए जनार्दन यादव सहित विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और पटल लिपिक के ऊपर आधा दर्जन से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह मुकदमा अपर शिक्षा निदेशक बेसिक इलाहाबाद विनय कुमार पाण्डेय के आदेश पर दर्ज कराया गया।
कसा शिकंजा
पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर में नियुक्ति के मामले में दी गई थी तहरीर
अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश पर एक माह बाद दर्ज हुआ मुकदमा
विद्यालय पर कंट्रोलर के रूप में खजनी एबीएसए को किया गया है तैनात 

इस तरह की गई गड़बड़ी
शासन द्वारा निलंबित किए जा चुके पूर्व बीएसए के कार्यकाल में हरिहरपुर विद्यालय में चार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई थी। इसके लिए नियम के तहत आवेदन निकाले गए और इन्टरव्यू भी हुआ। नियुक्ति के दौरान जिन अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था और इन्टरव्यू दिया था उनकी जगह पूर्व बीएसए और एबीएसए ने अपने करीबी रिस्तेदारों की नियुक्ति कर दी। इतना ही नहीं उनकी विद्यालय पर ज्वानिंग भी करा दी थी। 
एडी बेसिक की जांच में सही पाए गए थे आरोप
बाद में इस मामले में शिकायत की गई। एडी बेसिक डॉ. सत्य प्रकाश त्रिपाठी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गा। एडी बेसिक ने शासन को पत्र लिखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने की सिफारिश की। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ने 14 अगस्त 2017 को एडी बेसिक और 20 अगस्त 2017 को बेसिक शिक्षाधिकारी को पत्र भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करते हुए पूर्व बीएसए, एबीएसए, पटल सहायक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य के ऊपर दो दिन के अन्दर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से यह मामला दबा दिया गया था। करीब एक माह बाद अपर निदेशक द्वारा रिमाइंडर भेजे जाने पर आनन-फानन में बीएसए रामसागर त्रिपाठी द्वारा राजघाट थाने में तहरीर दी गई।
इन धाराओं में दर्ज हुई रपट
राजघाट एसओ नवीन कुमार सिंह ने बताया है कि पूर्व बीएसए, एबीएसए, प्रबंधक, प्रधानाचार्य और पटल सहायक के ऊपर धारा 417, 419, 420, 423, 424, 467, 468 और 471 आपीसी के तहत धोखाधड़ी, जालासाजी, कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
नियुक्त किए गए कंट्रोलर
जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर के प्रबंधक और प्रधानाध्याप के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद एडी बेसिक डॉ. सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने विद्यालय पर कंट्रोलर के रूप में खजनी एबीएसए को तैनात किया है।  

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