
लेखपाल को 100 रुपये की घूस ने दिला दी 3 साल की सजा
Gorakhpur News - गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार ने भ्रष्टाचार के मामले में दो अधिकारियों को सजा सुनाई है। तत्कालीन लेखपाल सूर्य प्रकाश को तीन साल और सहायक चकबंदी अधिकारी सूर्य प्रसाद वर्मा को एक साल की जेल हुई है।
भ्रष्टाचार के एक सनसनीखेज मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने 26 साल पुराने मामले में फैजाबाद (अब अयोध्या) के तत्कालीन लेखपाल सूर्य प्रकाश और सहायक चकबंदी अधिकारी सूर्य प्रसाद वर्मा को सजा सुनाई है। लेखपाल सूर्य प्रकाश को तीन साल का कारावास और सहायक चकबंदी अधिकारी सूर्य प्रसाद वर्मा को एक साल के कारावास के साथ 15,000 रुपये जुर्माना लगाया है।
यह मामला 1999 का है, जब पूरा कलंदर क्षेत्र के निवासी गोरखनाथ वर्मा को 'साइज सीट 23' की फोटोकॉपी चाहिए थी। शिकायतकर्ता ने 16 जून 1999 को एसपी सतर्कता अधिष्ठान से शिकायत की कि लेखपाल सूर्य प्रकाश इसके लिए 100 रुपये की रिश्वत मांग रहा है।
एक ट्रैप टीम ने 18 जून 1999 को लेखपाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। विवेचना में यह भी सामने आया कि सहायक चकबंदी अधिकारी सूर्य प्रसाद वर्मा ने फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्रूफ को तैयार किया था।

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