उपभोक्ता फोरम ने बिजली निगम को दिया आदेश, बकाये के नाम पर उत्पीड़न न करें
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम गोरखपुर के अध्यक्ष मसऊद अली सिद्दकी एवं सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्र ने विद्युत विभाग को उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ने का आदेश किया। इसके साथ ही फोरम ने यह...
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम गोरखपुर के अध्यक्ष मसऊद अली सिद्दकी एवं सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्र ने विद्युत विभाग को उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ने का आदेश किया। इसके साथ ही फोरम ने यह भी कहा है कि बकाया बिल को लेकर कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करे।
महेवा न्यू कालोनी निवासी उपभोक्ता सावित्री देवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव का कहना था कि विद्युत विभाग ने 24 मार्च 2019 को जो विभाग द्वारा बिल भेजा गया उस उपभोग के बिल को उपभोक्ता द्वारा जमा कर दिया गया। मई और जून माह का जो बिल भेजा गया उसमें भुगतान की राशि 192494.77 रुपये दिखाते हुए कुल बिल 198439 रुपये जमा करने के लिए कहा गया।
बिल जमा न करने पर 26 जून 2019 को सावित्री देवी का कनेक्शन काट दिया गया। बृज विहारी लाल ने फोरम के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस मामले बिजली निगम को नोटिस भेजा गया था। नोटिस के बाद भी फोरम के समक्ष विपक्षी के उपस्थित नहीं होने पर अंतरिम आदेश पारित किया गया।