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हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रांसपोर्टनगर जोनल कार्यालय का निर्माण अटका

हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रांसपोर्टनगर जोनल कार्यालय का निर्माण अटका

संक्षेप:

Gorakhpur News - गोरखपुर में ट्रांसपोर्टनगर में नगर निगम का जोनल कार्यालय का निर्माण भूमि विवाद के कारण अटक गया है। मुख्यमंत्री ने 10.49 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है। नगर निगम उच्च न्यायालय से जल्द निर्णय की उम्मीद कर रहा है।

Dec 11, 2025 10:26 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर। मुख्य संवाददाता ट्रांसपोर्टनगर में नगर निगम के जोनल कार्यालय का निर्माण जमीन विवाद के कारण अटक गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10.49 करोड़ रुपये की परियोजना का 23 जुलाई को शिलान्यास किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 1450 वर्ग मीटर में रहे निर्माण पर स्थगन आदेश के उपरांत रोक लग गई है। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ट्रांसपोर्टनगर नौसढ़ में जोनल कार्यालय निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज की यूनिट-14 ने मेसर्स आडिया का चयन कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। शिलान्यास उपरांत निर्माण कार्य पर 10 फीसदी कार्य कर 10.25 लाख रुपये खर्च भी हो गए थे।

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वर्तमान में निर्माण कार्य बंद है। इस परियोजना के लिए शासन स्तर से स्वीकृति उपरांत 5.25 करोड़ रुपये अवमुक्त भी हो चुके हैं। शिकायतकर्ता मिथलेश शाही पत्नी अजीत शाही की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। सिक्सलेन से सटे इस जोनल कार्यालय भवन निर्माण के बेसमेंट में पार्किंग, भूतल, प्रथम और द्वितीय तल पर कार्यालय एवं रूफ टॉप पर जरूरी मशीनगरी इस्टॉल किए जाने की योजना है। भवन में अग्नि सुरक्षा के साथ लिफ्ट की सुविधा भी दिए जाने का प्रावधान था। फिलहाल नगर निगम को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में उच्चन्यायालय से उनके हित में निर्णय आएगा। मामले की पैरवी की जा रही है।