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जुर्माने का एक तिहाई देकर ले सकेंगे बिजली का कनेक्‍शन

बगैर नियमित बिजली कनेक्शन के बिजली चोरी करते पकड़े जाने वालों के प्रति नरम रूख अपना लिया है। अब ऐसे उपभोक्ता पकड़े जाने पर न केवल चार किश्‍त में जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकेंगे बल्कि बिजली का...

जुर्माने का एक तिहाई देकर ले सकेंगे बिजली का कनेक्‍शन
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरThu, 06 Sep 2018 05:55 PM
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बगैर नियमित बिजली कनेक्शन के बिजली चोरी करते पकड़े जाने वालों के प्रति नरम रूख अपना लिया है। अब ऐसे उपभोक्ता पकड़े जाने पर न केवल चार किश्‍त में जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकेंगे बल्कि बिजली का नियमित नया कनेक्शन भी ले सकेंगे।

नियमित बिजली संयोजन वाले उपभोक्त परिसर में बिजली चोरी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश वद्यिुत आपूर्ति संहिता 2005 में प्रावधान है। प्रावधान के मुताबिक प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपभोक्ता के विरुद्ध किए गए पूर्ण राजस्व निर्धारित बिल का भुगतान किश्‍तों में कर सकते हैं। लेकिन ऐसे परिसर जिनमें विद्युत संयोजन नहीं है। पूर्ण राजस्व नर्धिारण बिल का भुगतान करने के उपरांत ही नियमित कनेक्शन प्रदान किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने इसमें नियम में संशोधन कर दिया है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्वीकृति के पश्चात नर्णिय लिया गया है कि ऐसे परिसर जिनमें नियमित वद्यिुत आपूर्ति नहीं है लेकिन बिजली की चोरी पाई जाती है। ऐसी स्थिति में यदि आरोपी नए विद्युत कनेक्शन लेने का इच्छुक है, तो उसे आवेदन करने पर नया वद्यिुत कनेक्शन मिलेगा। बदले में शर्त यह होगी कि उसे राजस्व नर्धिारण बिल का एक तिहाई भुगतान तत्काल करना होगा। दूसरे शेष बची राशि उसके नियमित कनेक्शन में अधिकतम तीन कश्तिों में वसूल की जाएगी।

इसलिए उठाया कदम

पूर्ववर्ती प्रावधान के कारण ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्व नर्धिारण बिल का एक मुश्त भुगतान नहीं कर पाते हैं। इस कारण नियमित वद्यिुत कनेक्शन से भी वंचित रह जाते हैं। बिलिंग नेटवर्क में उनके शामिल न होने के कारण बिजली चोरी करने की पुन: संभावना काफी बढ़ जाती है।

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