भाई की हत्या की आरोपित बहन की जमानत अर्जी खारिज
प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या करने की आरोपित पूजा उर्फ सोनाली की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविन्द बल्लभ शर्मा ने खारिज कर दी। अभियुक्ता बेलघाट क्षेत्र के...
प्रेमी के साथ मिलकर भाई की हत्या करने की आरोपित पूजा उर्फ सोनाली की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविन्द बल्लभ शर्मा ने खारिज कर दी। अभियुक्ता बेलघाट क्षेत्र के बनकट गांव की रहने वाली है।
अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी यशपाल सिंह का कहना था कि अभियुक्ता पूजा उर्फ सोनाली ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव के अशोक मौर्य, चन्द्रशेखर मौर्य, विनोद मौर्य और इन्द्रजीत मौर्या ने 13 जनवरी 2019 को उसके भाई अरूण को रात में बुलाकर ले गए और हत्या कर दी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया। उसने पुलिस को बताया कि उसके बड़े भाई की शादी मृतक अरूण की बड़ी बहन माधुरी से हुई है। जिसके चलते वह उसके घर अक्सर आता-जाता रहता था। इस बीच उसका प्रेम संबंध उसकी बहन पूजा से हो गया।
मृतक ने अभियुक्त धर्मेन्द्र और पूजा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जिससे धर्मेन्द्र और पूजा दोनों ने मिलकर अरूण की हत्या कर लाश घर के उत्तर तरफ फेंक दिया। इसके बाद पूजा ने गलत कहानी गढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।