रिटायर होने से एक दिन पहले सहायक लेखाधिकारी बर्खास्त
Gorakhpur News - कलंक के खिलाफ -बागपत में तैनाती के दौरान गबन के मामले में हुई कार्रवाई, जुर्माना

गोरखपुर, निज संवाददाता। बिजली निगम के एक सहायक लेखाधिकारी को रिटायर होने से एक दिन पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सहायक लेखाधिकारी ईशपाल सिंह जिले के उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय क्षेत्र प्रथम से संबद्ध थे और 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे। इसी बीच वर्ष 2016 में बागपत जिले में तैनाती के दौरान लगे गबन के आरोप सिद्ध पाए जाने पर 30 दिसंबर को ही बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही 11 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। ईशपाल सिंह पर बागपत में तैनाती के दौरान 1.69 करोड़ के गबन का आरोप लगा था।
इसकी जांच के दौरान उन्हें निलंबित कर वाराणसी मुख्यालय को सुपुर्द कर दिया गया। वहां से उनका स्थानांतरण जिले के उपमुख्य लेखाधिकारी कार्यालय क्षेत्र प्रथम में कर दिया गया। जांच में उन्हें दोषी पाया गया और 7 जून 2023 को कारपोरेशन ने बर्खास्त कर दिया। लेकिन 10 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुन: जांच का आदेश दिया और नौकरी में बहाल करते हुए निलंबित रखने का आदेश दिया था। उसके बाद मामले की जांच जिले के मुख्य अभियंता आशुतोष श्रीवास्तव को सौंपी गई। मुख्य अभियंता की जांच में ईशपाल सिंह पर लगे आरोप सिद्ध पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर ईशपाल सिंह को निदेशक (कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन) डॉ. जान मथाई ने 30 दिसंबर को बर्खास्त कर दिया। साथ ही 11,06,457 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उनकी 31 दिसंबर, 25 को सेवानिवृत्ति होनी थी। ऑनलाइन बिलिंग से प्राप्त धनराशि के गबन का आरोप ईशपाल सिंह की विद्युत वितरण खण्ड, बागपत में फरवरी 2016 से मई 2018 तक सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) के पद पर तैनात थे। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने खण्ड में तैनात सुरेश बाबू बिलिंग क्लर्क और रोकड़िए के साथ मिलीभगत कर के ऑनलाइन बिलिंग में एचसीएल और एम पावर (फ़्लूएंट ग्रिड) के माध्यम से प्राप्त 1,69,52,473 रुपये का गबन कर लिया। साथ ही 25 रसीद बुक वापस नहीं की गईं।

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